अहमदाबाद.
20 जून को कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान टॉयलेट में बैठकर वीसी से जुड़ने वाले शख्स पर हाईकोर्ट ने कार्रवाई की है। उस पर पहले 1 लाख का जुर्माना और अब 15 दिन सामुदायिक सेवा करने के आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार सूरत के किम गांव निवासी अब्दुल समद शाह एक मारपीट के मामले में शिकायतकर्ता है। इस मामले को लेकर 20 जून को सुनवाई हो रही थी। इस सुनवाई के दौरान अब्दुल समद शाह भी जुड़ा था। यह कोर्ट में बाथरूम में बैठा-बैठा जुड़ गया। जबकि इसका वीडियो कैमरा भी चालू था। सुनवाई में काफी समय तक टॉयलेट में बैठा रहा। यूट्यब पर लाइव सुनवाई को किसी ने रिकॉर्ड कर दिया एवं उसके बाद वायरल हो गई। वायरल के बाद कोर्ट ने स्वंत इस पर संज्ञान लिया। 20 जून को सुनवाई न्यायाधिश नीरज एस देसाई कर रहे थे।
दो बार कोर्ट ने संज्ञान लेकर जुर्माना लगाया
जानकारी के अनुसार इस मामले केा लेकर अब्दुल समद शाह ने कोर्ट में अपनी गलती के लिए माफी भी मांग ली थी। परंतु कोर्ट ने 14 जुलाई को सुनवाई करते हुए अब्दुल पर एक लाख का जुर्माना लगाया। वो राशि अब्दुल ने कोर्ट में जमा करवा दी। उसके बाद कोर्ट ने उसको 15 दिन समाज सेवा भी करने के आदेश दिए है। इसकी सुनवाई न्यायाधिक एएस सुपेहिया व न्यायाधिश आरटी वच्छानी ने की थी। इस पीठ ने कहा कि ऐसा मामला बहुत दुखद होने के साथ-साथ बहुत गंभीर भी है। शौचालय जैसी जगह पर जाकर संस्था को उस क्षेत्र में घसीटा है। साथ ही उन्होंने वकीलों के लिए भी संदेश दिया कि वे अपने मुवक्किलों को पहले ही बताकर रखे कि वे उचित रूप से इस ऑनलाइन सुनवाई में जुड़े। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट की सुनवाई में एक वरिष्ट वकील बीयर पीते हुए भी जुड़ चुका है।